rbi cancelled karad bank license : आरबीआई ने बैंक के एक्टिव ना होने पर बैंक का लाइसेंस रद्ध कर दिया है. महाराष्ट्र के कराड में स्थित कराड जनता सहकारी बैंक का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लाइसेंस रद्ध कर दिया. आरबीआई के इस कदम के बाद ये बैंक बंद हो जाएगा. इस बैंक में दी जा रही सभी सेवाएं स्थगित कर दी जाएंगी. हालांकि बैंक में पूंजी रखने वाले लोगों की राशि बैंक द्वारा वापस कर दी जाएगी.
आरबीआई ने कराड सहकारी बैंक के लाइसेंस रद्ध करने के कारणों में बताया है कि बैंक के पास किसी भी तरह की पूंजी नहीं बची थी. वहीं बैंक आगे कार्य करने में सक्षम भी नहीं थी. ये बैंक बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के सेक्शन 56 के नियमों पर खरा नहीं उतर पाया.
जिसके बाद आरबीआई को ये सख्त कदम उठाना पड़ा. आरबीआई के अनुसार डिपाजिटर्स को इस बैंक से नुकसान झेलना पड़ सकता था. आरबीआई ने खाताधारकों को ध्यान में ऱखते हुए ये फैसला लिया है. यही वजह है कि अब बैंक में फंसे जमाकर्ताओं के रुपयों को DICGC act 1961 के तहत वापस किया जाएगा. यानि खाताधारकों को अपनी पूंजी गवांनी नहीं पड़ेगी.
आरबीआई ने बहुत पहले ही लगा दी थी पाबंदियां
आरबीआई की इस बैंक पर 2 साल पहले से नजर बनी हुई थी. 7 नवंबर 2017 को आरबीआई ने पहली बार इस बैंक पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया था. इसके साथ ही आरबीआई ने बैंक के लिए लिक्वेडेटर नियुक्ति करने का भी आदेश दे दिया था. इसके बाद 8 दिसंबर 2020 को बैंक के लाइसेंस रद्द कर बैंक बंद करने का एलान करवा दिया.
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